हाइलाइट्स
RC टूटने या खो जाने पर इसे वापस लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
इसके लिए एफआईआर की एक कॉपी और गाड़ी के पेपर्स होना जरूरी है.
आवेदन करते समय अंतिम में गेट पीवीसी RC पर क्लिक करना ना भूलें.
वाहन चलाते समय गाड़ी के पेपर्स होना बहुत जरूरी है. साथ में यह नहीं होने पर भारी चालान भी हो सकता है. इन्हीं जरूरी डाक्यूमेंट्स में आरसी शामिल है. इसे खो जाने के बाद कई लोग परेशान हो जाते हैं. उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वह वापस इन्हें कैसे ले सकते हैं. क्या आप भी टूटे हुए आरसी का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसे टूटने या खो जाने पर घर बैठे ऑनलाइन इसे लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको गाड़ी के अन्य पेपर्स के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी.
सिर्फ इतना ही नहीं कभी भी आरसी खो जाने पर सबसे पहले पुलिस थाने जाकर इसके बारे में उन्हें जानकारी दें. इसके बाद FIR करने के बाद उनसे एक सॉफ्ट कॉपी लेना ना भूलें.
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इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
डुप्लीकेट आरसी बनवाने के लिए FIR की कॉपी, फॉर्म नंबर 26 एप्लीकेशन, एड्रेस प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड की एक कॉपी, इंसुरेंस की एक कॉपी के साथ ही एक आरसी की कॉपी की जरूरत पड़ेगी. डुप्लीकेट आरसी लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आवेदन कर सकते हैं. इसे ऑनलाइन करना बहुत आसान है. इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आवेदन करने के बाद आरटीओ ऑफिस से इसे कलेक्ट कर पाएंगे.
RC खोने या टूटने के बाद करें ये काम
आरसी खो जाने या इसे टूट जाने के बाद जल्दी ही कुछ जरूरी कामों को निपटा लेना चाहिए. सबसे पहले इसकी जानकारी पुलिस में जा कर दें. जिस स्थान पर भी आरसी खो गई हो वहां के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाकर उन्हें एक लिखित में सूचना दे सकते हैं. इसके साथ ही उनसे डुप्लीकेट आरसी बनवाने के लिए फॉर्म नंबर 26 लेकर भर दें. फॉर्म भरने के बाद आपको मोटर व्हीकल अधिनियम 1989 में दर्ज 81वें कानून के तहत शुल्क के रूप में कुछ पैसे देने होंगे.
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ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप
डुप्लीकेट आरसी बनवाने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर विजिट करें.
यहां ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद व्हीकल रिलेटेड सर्विस के ऊपर क्लिक करें.
यहां आपको अपने राज्य का चयन करना है. जहां से अपने वाहन खरीदा था.
अब आप डुप्लीकेट आरसी ऑनलाइन पर क्लिक करें.
एप्लीकेशन फ्रॉम खुलने के बाद इसी अच्छे से भर दें.
ऑटो जेनरेटेड डिटेल को एक बार क्रॉस चेक जरूर करें.
अंतिम में आपको एक सिलिप डाउनलोड कर इसे प्रिंट करवा लें.
इस स्लिप को नजदीकी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के कार्यालय में जमा करने के बाद आपको पीवीसी पर नई आरसी मिल जाएगी.
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Tags: Auto News, Bike news, Car Bike News
FIRST PUBLISHED : November 22, 2022, 18:26 IST