2 मिनट पहले
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दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार (25 नवंबर) को बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और फोटो के इललीगल यूज को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पास किया है। दरअसल अमिताभ पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते थे। इसको लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले याचिका दायर की थी। वो नहीं चाहते थे कि बिना उनकी परमिशन के कोई भी उनकी आयडेंटिटी का इस्तेमाल करे।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए भी जारी किए आदेश
जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए आदेश जारी किए हैं कि वो तुरंत बिग बी का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दें। इसके अलावा कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो बिग बी की पर्सनैलिटी राइट्स को खराब कर रहे हैं।
कुछ दिन पहले बिग बी ने दायर की थी याचिका
अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। इस पर कुछ दिन पहले बिग बी ने याचिका दायर की थी। उन्होंने इसमें कहा था कि ये बहुत गलत है। कमर्शियल इंडस्ट्री में उनपर कन्ट्रोल किया जाना चाहिए।
साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम का एक लॉट्री एड भी चल रहा है, जिसमें प्रमोशनल बैनर पर मेरी फोटो लगी हुई है। इसके अलावा इस पर KBC का लोगो भी है। ये किसी ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लगाया है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है।