सेकेंड हैंड कमर्शियल कार को इस तरह करा सकते हैं ट्रांसफर, मिल जाएंगी कई सस्ती कारें

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सेकेंड हैंड कमर्शियल कार को इस तरह करा सकते हैं ट्रांसफर, मिल जाएंगी कई सस्ती कारें


हाइलाइट्स

कई लोग कार खरीदने का सपना सेकेंड हैंड कार खरीदकर करते हैं.
ऑनलाइन सेकेंड हैंड कार सस्ती और अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं.
आप कमर्शियल कार के रजिस्ट्रेशन को पर्सनल में ट्रांसफर कर सकते हैं.

नई दिल्ली.  आज कल कई लोग अपनी पहली कार खरीदने का सपना सेकेंड हैंड कार खरीदकर करते हैं. पुरानी कारों को ग्राहक अक्सर ऑनलाइन सर्च करते हैं. इस दौरान कई ऐसी कमर्शियल रजिस्टर्ड कार मिल जाती हैं, जो काफी सस्ती होती हैं. हालांकि, ये कमर्शियल रूप से यानी टैक्सी के रूप में उपयोग के लिए रजिस्टर्ड है तो कई ग्राहक इन्हें खरीदने से कतराते हैं, लेकिन आपको बता दें कि एक कमर्शियल कार खरीदने के बाद उसे पर्सनल कार में बदला जा सकता है.

कमर्शियल कार को आप आसानी से पर्सनल कार में बदल सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने और थोड़े से पैसे खर्च करने की जरूरत होती है. खास बात यह है कि कमर्शियल कारें अक्सर काफी कम कीमत और कभी-कभी अच्छी कंडीशन में मिल जाती हैं. यहां आपको कमर्शियली रजिस्टर्ड कार को पर्नसल कार में बदलने का तरीका बताने जा रहे हैं.

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ऐसे कर सकते हैं आवेदन
सबसे पहले कार खरीदार को कार के कमर्शियल परमिट को रद्द करने के लिए आवेदन करना होता होता है. इसके बाद फिर नए पर्सनल कार के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है. कार खरीदने के बाद मालिक को कमर्शियल रजिस्ट्रेशन रद्द करने के कारणों के साथ संबंधित आरटीओ प्रभारी को एक आवेदन पत्र लिखना होता है. इसके लिए आरटीओ फॉर्म एसीसी के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

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ये दस्तावेज कराने होंगे जमा
आवेदनकर्ता को कमर्शियल रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, बीमा, आईडी और पते के प्रमाण की एक प्रति भी जमा करनी होगी. साथ ही, अगर कार पर बैंक फाइनेंस से खरीदी गई है तो बैंक एनओसी जमा करनी होगी. एक बार जब वाहन का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन आरटीओ द्वारा रद्द कर दिया जाता है तो एनओसी मिल जाती है. इसके बाद वाहन मालिक एक पर्सनल रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से आवेदन कर सकता है.

ऑनलाइन भी पूरी कर सकते हैं प्रोसेस
पर्सनल रजिस्ट्रेशन के आवेदन के लिए पैन कार्ड की फोटो कॉपी, फोटो, रद्द हुए रजिस्ट्रेशन की एनओसी, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 20, फॉर्म 35 (यदि लागू हो तो) के साथ पहचान और पते के प्रमाण जैसे दस्तावेजों के साथ रोड टैक्स जमा करना होगा. हालांकि, फाइनेंस कंपनी की एनओसी के रूप में बीमा पॉलिसी, चालान के साथ इस बात की पुष्टि होगी कि उत्पाद शुल्क का भुगतान बिना किसी छूट के किया जा चुका है. इस प्रोसेस को वाहन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी पूरा किया जा सकता है.

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