हाइलाइट्स
मॉडिफिकेशंस के नाम पर गाड़ी पर सॉफ्ट टॉप की जगह हार्ड टॉप.
व्हील्स को अपसाइज किया गया था.
गाड़ी में एलईडी लाइट्स और सायरन भी लगाया था.
नई दिल्ली. महिंद्रा थार को मॉडिफाई करवाना एक युवक को उस समय भारी पड़ गया जब जम्मू कश्मीर के एक कोर्ट ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए उसे 6 महीने की जेल की सजा सुना दी. कोर्ट के अनुसार आदिल फारुख भट्ट ने अपनी महिंद्रा थार में अवैध मॉडिफिकेशंस करवाए जो मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 52 का सीधे तौर पर उल्लंघन है. कोर्ट के अनुसार भट्ट ने गाड़ी के पूरे स्ट्रक्चर को मॉडिफाई या ऑल्टर कर दिया, हालांकि कार के रजिस्ट्रेशन में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है.
हालांकि आरोपी को कोर्ट से एक राहत भी मिली और उसे प्रोबेशन का लाभ दिया गया, जिसके बाद उसे इस जुर्म के लिए जेल नहीं जाना होगा लेकिन 2 लाख रुपये के बॉन्ड और दो साल तक शांत व अच्छे आचरण का उदाहरण पेश करना होगा. कोर्ट के अनुसार आरोपी का व्यवहार अच्छा होने और किसी भी तरह के जुर्म में पहले शामिल न होने के चलते ऐसा फैसला लिया गया है. हालांकि भट्ट यदि ऐसा नहीं कर पाता है और किसी भी तरह के गलत आचरण में होता है तो उसे 6 महीने की जेल की सजा काटनी होगी.
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क्या क्या करवाए थे मॉडिफिकेशन
- भट्ट के पास थार की पुरानी जनरेशन थी और गाड़ी पर सॉफ्ट टॉप की जगह पर हार्ड टॉप लगाया गया.
- थार में व्हील्स को अपसाइज किया गया था और इसमें ऑफरोडिंग के लिए बड़े टायर लगाए गए थे.
- गाड़ी में एलईडी लाइट्स लगाई गई थीं.
- इन सभी मॉडिफिकेशंस के साथ ही कार में सायरन भी लगाया गया था जो पूरी तरह से अवैध है.
अब क्या होगा
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीनगर स्थित आरटीओ को कोर्ट ने आदेश दिया कि गाड़ी पर से सायरन के साथ ही सभी मॉडिफिकेशंस हटा दिए जाएं. भट्ट को अब गाड़ी को उसी तरह करना होगा जैसी वो कंपनी से बन कर आई थी साथ ही आरसी में जैसा गाड़ी को दिखाया गया है.
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Tags: Auto News, Car Bike News, Mahindra Thar
FIRST PUBLISHED : November 21, 2022, 10:48 IST