हाइलाइट्स
Used Car डीलर्स के लिए अब आरटीओ में रजिस्टर करवाना जरूरी होगा.
डीलर यूज्ड कार खरीदने के बाद उसे यूज नहीं कर सकेंगा.
प्री ओनर को सिक्योरिटी रहेगी और कार को ऑनलाइन डीलर को सौदे के दौरान ही अपने नाम करवाना होगा.
नई दिल्ली. यदि आप Used Car खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. सरकार ने पुरानी गाड़ी खरीदने और बेचने को लेकर नियमों में बदलाव कर दिया है. अब आने वाले समय में यूज्ड कार खरीदने और बेचने वाली दोनों ही पार्टियों के लिए नए नियमों में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि उन्हें कई झंझटों से छुटकारा मिलेगा.
कार खरीद के दौरान रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, कार ओनर की जानकारी सहित थर्ड पार्टी नुकसान जैसे मामलों की पड़ताल करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. आइये आपको बताते हैं क्या हुआ है नियमों में बदलाव.
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रजिस्टर्ड डीलर ही बेचेंगे गाड़ी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुरानी गाड़ियों को बेचने के लिए नियमों में बदलाव करने के साथ ही अब डीलरों का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है. डीलरों का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में होगा. आरटीओ से रजिस्टर्ड डीलर ही कारों की खरीद फरोख्त कर सकेंगे. ऐसे में आम लोगों को पुरानी गाड़ी खरीदने के दौरान किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने में मदद मिलेगी. मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन भी किया है.
आपको कैसे होगा फायदा
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रासपोर्ट एक्सपर्ट गुरुमतीत सिंह तनेजा ने बताया कि कार बेचने के दौरान डीलर खाली सेल लैटर पर साइन कर लेते हैं. इसके बाद कार बिकने में कुछ समय लगता है लेकिन इस बीच में कार का इस्तेमाल कौन कर रहा है ये कार मालिक को नहीं पता होता है. अब नए नियम के अनुसार डीलर ऑनलाइन पहले कार को अपने नाम करवाएगा और इसके बाद ही वो इसे बेच सकेगा. ऐसे में कार मालिक की बेचान के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.
नियमों में और क्या
- डीलर अब कब्जे वाली गाडियों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, एनओसी और ट्रांसफर के लिए डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं.
- इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ट्रिप रजिस्ट्रेशन रखना कंपलसरी. इस दौरान गाड़ी का यूज करने का पूरा ब्योरा देना होगा. जैसे कितने किलोमीटर कार चलाई गई, ड्राइवर कौन था आदि.
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Tags: Auto News, Car, Car Bike News, RTO
FIRST PUBLISHED : December 29, 2022, 13:58 IST